अगर आपका पैन कार्ड अब तक आपके आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं है, तो आपके लिए एक आवश्यक जानकारी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे लेकर एक अहम नॉटिफिकेशन भी जारी किया है. जिन लोगों ने 31 मार्च, 2022 तक पैन-आधार लिंक नहीं किया होगा, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही आपका पैन कार्ड इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा. टैक्स नियमों के अनुसार आपके पैन के साथ आधार की जानकारी जुड़ी होनी चाहिए.
सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स की बाढ़ आई है, लोग पैन कार्ड से आधार को लिंक न कराने वाले लोगों के लिए मीम्स शेयर कर रहे हैं. आइए एक नज़र डालते हैं उन मीम्स पर....
सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाता 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे. इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा.