बॉस बार-बार 'आलू' कहकर चिढ़ाता था, महिला ने कर दिया केस, कंपनी को देना पड़ा 29 लाख का जुर्माना

यूके में एक आयरिश महिला को अपने बॉस द्वारा बार-बार ‘आलू’ कहकर मजाक उड़ाने के मामले में अदालत से करीब 29 लाख रुपये का मुआवजा मिला. कोर्ट ने इसे नस्लीय उत्पीड़न माना.

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बॉस ने बार-बार कहा ‘आलू’, महिला को मिला 29 लाख रुपये का मुआवजा

ऑफिस में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना एक कंपनी को भारी पड़ गया. एक आयरिश महिला को अपने बॉस द्वारा बार-बार नस्लभेदी टिप्पणी किए जाने के बाद अदालत से करीब 29 लाख रुपये (23,526 पाउंड) का मुआवजा मिला है. यह मामला यूनाइटेड किंगडम के शहर Leeds का है, जहां एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने वाली महिला ने अपने बॉस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

‘आलू' कहकर उड़ाया जाता था मजाक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला Bernadette Hayes एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में बुककीपर के रूप में काम करती थीं. उनका आरोप था कि उनके बॉस Mick Atkins अक्सर उनकी आयरिश पहचान का मजाक उड़ाते थे. बताया गया कि जब भी किसी बात पर असहमति होती, तो उनका बॉस जोर से 'पोटैटो' बोलकर उनका मजाक बनाता था. इसके अलावा वह उनके सामने 'पैडी' और 'स्टूपिड पैडी' जैसे शब्द भी इस्तेमाल करता था.

कोर्ट ने माना नस्लीय उत्पीड़न

मामले की सुनवाई के बाद रोजगार न्यायाधिकरण (Employment Tribunal) ने माना कि यह व्यवहार नस्लीय उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. न्यायाधीश Judge Buckley ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के शब्दों का लगातार इस्तेमाल किसी भी आयरिश मूल के व्यक्ति के लिए अपमानजनक और आहत करने वाला हो सकता है. उन्होंने कहा, कि इन शब्दों के कारण महिला के लिए कार्यस्थल का माहौल 'अपमानजनक, डराने वाला और असहज' हो गया था.

महिला ने बताया मानसिक दबाव

महिला ने अदालत में बताया, कि यह स्थिति करीब छह महीने तक चली. इस दौरान वह रोज ऑफिस जाते समय बेहद तनाव महसूस करती थीं. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था जैसे हजारों छोटे-छोटे घाव एक साथ लग रहे हों. ऑफिस जाते समय मुझे शारीरिक रूप से भी बुरा महसूस होता था. महिला के मुताबिक, इस व्यवहार ने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को काफी नुकसान पहुंचाया.

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नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं था

महिला ने यह भी बताया, कि वह तुरंत नौकरी नहीं छोड़ सकती थीं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी. इसी वजह से वह लंबे समय तक चुप रहीं. हालांकि, बाद में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और मामला अदालत तक पहुंच गया. अदालत ने सुनवाई के बाद महिला के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें करीब 29 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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