भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी लंदन की कोर्ट में हुई खारिज

नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए जमानत मांगी थी और कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है.  भारतीय एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध किया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. नीरव मोदी की जमानत अर्जी लंदन की हाईकोर्ट में खारिज हो गई. उसने भारत में प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए जमानत मांगी थी और कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है.  ये नीरव मोदी की 10वीं ज़मानत याचिका थी, जिसे सीबीआई और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की दलीलों के आधार पर अदालत ने ठुकरा दिया. सीबीआई की एक टीम, जिसमें जांच और विधिक अधिकारी शामिल थे, लंदन पहुंचकर इस मामले की पैरवी में सक्रिय रूप से शामिल रहे. 

बता दें कि नीरव मोदी 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है. वह पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी है. इससे पहले ब्रिटेन की हाई कोर्ट भारत सरकार के पक्ष में उसके प्रत्यर्पण को मंज़ूरी भी दे चुकी है.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करोड़ों डॉलर के ऋण ‘धोखाधड़ी' मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.


 

Featured Video Of The Day
Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव के बीच गृहमंत्री Amit Shah ने किया बड़ा दावा! | Mamata Banerjee
Topics mentioned in this article