"मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं जेल में नहीं रहना चाहता" : इमरान खान ने वकीलों से कहा

Toshakhana case: 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर एक लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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तोशखाना केस में सजा मिलने के बाद इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
इस्लामाबाद:

 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) तोशखाना केस (Toshakhana case) में 3 साल की सजा मिलने के बाद जेल में बंद हैं. उन्होंने अपने वकीलों से कहा है कि उन्हें अटक जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह ऐसी कोठरी में नहीं रहना चाहते, जहां दिन में मक्खियां और रात में कीड़े-मकोड़े भरे रहते हैं. 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर एक लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके बाद लाहौर पुलिस ने PTI चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें इस्लामाबाद लाया गया था.

'जियो न्यूज' ने इमरान खान और उनके वकील के बीच मुलाकात की जानकारी रखने वाले अटक जेल के सूत्रों के हवाले से बताया कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम से कहा है कि वह जेल में नहीं रहना चाहते. खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है. 

इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा को सोमवार को जेल अधिकारियों ने उनसे मिलने की इजाजत दी. पंजोथा ने ‘पीटीआई' अध्यक्ष से मिलने के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को सी-क्लास जेल सुविधाएं प्रदान की गई हैं. उन्हें परेशान करने वाली परिस्थितियों में रखा जा रहा है. पंजोथा ने कहा कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद खान का मनोबल ऊंचा था. उन्होंने संकल्प लिया कि वह पूरा जीवन जेल में बिता देंगे, लेकिन गुलामी के आगे नहीं झुकेंगे.

सूत्रों ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने अपने वकील के साथ बैठक के दौरान जेल के हालात के बारे में उन्हें अपनी चिंताओं से वाकिफ कराया. इमरान ने कहा कि वो दिन में मक्खियों और रात में कीड़े-मकोड़ों से परेशान हैं.

राजनीतिक करियर पर लगा ब्रेक
सजा के साथ ही इमरान खान के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग गया है. इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आर्टिकल 63(1)(h) के तहत अयोग्य घोषित किया. यह इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 का हिस्सा है. ऐसे में खान 5 साल तक  आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. माना जा रहा है कि उनकी पार्टी चीफ का ओहदा भी छोड़ना पड़ेगा.

तोशाखाना गिफ्ट नीलाम होंगे
इस बीच पाकिस्तान सरकार ने तोशाखाना (सरकारी खजाने) में रखे गिफ्ट्स को नीलाम करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इन गिफ्ट्स की नीलामी से जो पैसे जमा होंगे, उनका इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा.

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इमरान खान पर 20 करोड़ से ज्यादा गिफ्ट बेचने का आरोप
इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अलग-अलग देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था. उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपये मिले थे. बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी.

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इमरान खान की बीवी भी आरोपी
तोशाखाना केस दो तरह से चल रहा है. इसमें इमरान खान को सजा मिली है. जबकि उनकी बीवी बुशरा को एंटी करप्शन एजेंसी पूछताछ के लिए बुला रही है, क्योंकि तोशाखाना के करोड़ों रुपये के तोहफे बुशरा ने ही बेचने के लिए दिए थे. अब तक कुल 13 बार बुशरा को जांच एजेंसी ने पेश होने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुईं. इसके बाद जांच एजेंसी ने अखबारों में एक इश्तिहार निकलवाया. इसमें कहा कि अगर बुशरा बीबी पेश नहीं हुईं, तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा.
 

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