मालदीव में स्मोकिंग पर होगा बैन, 1 नवंबर के बाद ट्रिप प्लान कर रहे तो इस बात का रखें ख्याल

मालदीव में सिगरेट बैन वाले प्रस्तावित कानून के अनुसार जनवरी 2007 को कट-ऑफ डेट बनाया गया है. कानून इस तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाएगा.

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मालदीव में स्मोकिंग पर होगा बैन (प्रतिकात्मक फोटो)

फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव में स्मोकिंग बैन होने वाला है, यानी यहां सिगरेट पीने की इजाजत नहीं होगी. मालदीव इसी साल स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला कदम उठाएगा. अलग-अलग स्टेज के जरिए स्मोकिंग को बैन करने की तैयारी है और इसके पहले कदम के रूप में इस साल के नवंबर से 19 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए सिगरेट खरीदना अवैध हो जाएगा.

प्रस्तावित कानून के अनुसार जनवरी 2007 को कट-ऑफ डेट बनाया गया है. कानून इस तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाएगा. इस तरह आगे की पीढ़ियों के लिए धूम्रपान को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जाएगा. राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यालय ने रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, "नया कानून 1 नवंबर, 2025 को लागू होने वाला है."

नए कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा मिलेगी, इसकी तुरंत घोषणा नहीं की गई है. लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे मौजूदा तंबाकू नियंत्रण कानूनों को नए कानून के अनुरूप लाने के लिए उनमें संशोधन करने के लिए काम कर रहे हैं.

गौरतलब है कि स्मोकिंग पर ऐसा कानून बनाने या कोशिश करने वाला मालदीव अकेला देश नहीं है. ब्रिटेन में एक ऐसा ही प्रस्तावित कानून अभी भी विधायी प्रक्रिया में है. न्यूजीलैंड धूम्रपान के खिलाफ पीढ़ीगत कानून बनाने वाला पहला देश बना था लेकिन इसे पेश होने के एक साल से भी कम समय बाद नवंबर 2023 में रद्द कर दिया गया.

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मालदीव ने नवंबर 2024 में धूम्रपान की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी थी और ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह नीति पर्यटकों पर भी लागू होती है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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