"हथियार के दम पर अपहरण": गिरफ्तारी को लेकर इमरान खान की पार्टी ने उच्च न्यायालय का रुख किया

पार्टी के अतिरिक्त महासचिव एवं याचिकाकर्ता उमैर नियाजी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तोशाखाना मामले में उनकी दोषसिद्धि के अदालती आदेश उन्हें दिखाये बगैर उनका ‘अपहरण’ कर लिया. उन्होंने दावा किया कि खान को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय में उन्हें पेश करने का अनुरोध किया गया है.

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"हथियार के दम पर अपहरण": गिरफ्तारी को लेकर इमरान खान की पार्टी ने उच्च न्यायालय का रुख किया
इमरान खान (फाइल फोटो)

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपने प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस द्वारा हथियार का भय दिखा कर किया गया ‘अपहरण' करार दिया. पार्टी के अतिरिक्त महासचिव एवं याचिकाकर्ता उमैर नियाजी ने अदालत से बगैर कोई देर किये उनकी याचिका स्वीकार करने और पंजाब पुलिस तथा सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, ताकि उनकी (खान की) सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘सरकार खान को अवैध हिरासत में रखे हुए है. इमरान खान आज दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर जमान पार्क स्थित अपने आवास पर एक बैठक कर रहे थे, तभी करीब 200 पुलिसकर्मी वहां जबरन घुस गये और हथियार का भय दिखा कर उनका अपहरण कर लिया.'' उन्होंने अदालत से याचिका पर आज (शनिवार को) विचार करने और अधिकारियों से उन्हें उसके समक्ष पेश करने का अनुरोध किया.

नियाजी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तोशाखाना मामले में उनकी दोषसिद्धि के अदालती आदेश उन्हें दिखाये बगैर उनका ‘अपहरण' कर लिया. उन्होंने दावा किया कि खान को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय में उन्हें पेश करने का अनुरोध किया गया है.

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तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने और तीन साल कैद की सजा सुनाये जाने के बाद दिन में खान (70) को लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच, लाहौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने खान को दोषी करार दिये जाने की निंदा की और कहा कि ‘‘यह न्याय का गला घोंटना और निष्पक्ष सुनवाई के कानून का उल्लंघन है''.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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