पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक अदालत ने 17 साल जेल की सजा सुनाई है. तोशाखाना-2 केस में पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को ये सजा फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाई है. यह मामला मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी गहने के सेट की बहुत कम कीमत पर खरीद से जुड़ा है. यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान कैद हैं.
इमरान को कुल मिलाकर 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक धोखाधड़ी) के मामले में 10 साल की कठोर कारावास झेलना होगा. साथ ही लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार के तहत 7 साल की सजा दी गई. बुशरा बीबी को भी इन्हीं दोनों आरोपों में 17 साल की सजा दी गई है. दोनों इमरान और बुशरा पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
गौरतलब है कि इमरान खान करीब ढाई साल से जेल में बंद हैं. पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष इमरान खान से उनका टकराव जगजाहिर है. जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल एन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन से उनकी सियासी टकराहट से देश में उथल-पुथल है.
इमरान खाना ने कहा कि तोशाखाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था. उपहार की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल अनुभाग को दी गई थी. उसका मूल्यांकन किया गया और भुगतान राष्ट्रीय खजाने में जमा होने के बाद उसे कानूनी तौर पर अपने पास रख लिया गया था.














