चालक को 13,612 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भुगतान करना होगा (सांकेतिक तस्वीर)
दुबई:
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
दुबई की एक अदालत ने उस ओमानी बस चालक की सात साल की सजा कम कर दी, जिसने 2009 में प्रतिबंधित लेन में प्रवेश करने के बाद वाहन को लो-क्लीयरेंस संकेतक से टकरा दिया था जिससे 12 भारतीयों सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी. ‘गल्फ न्यूज' के अनुसार दुबई की अपील अदालत ने 55 वर्षीय चालक की सजा घटाकर एक साल कर दी और उसका निर्वासन आदेश भी वापस ले लिया.
Giorgia Andriani ने दुबई की सड़कों पर 'नॉटी सैंया जी' गाने पर किया डांस, देखें Video
चालक को 13,612 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और मृतकों के परिवारों को 925,660 डॉलर का अभी भी भुगतान करना होगा. चालक को जुलाई 2019 में दुबई यातायात अदालत द्वारा सात साल की सजा दी गई थी. अदालत ने चालक को निर्वासित करने का भी आदेश दिया था. उसका लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था.
Featured Video Of The Day
Delhi Elections: Congress की अपनी खोई जमीन वापस लेने की जद्दोजहद, AAP पर किया सीरियल अटैक!