'10 मिलियन का जुर्माना नहीं भर पाएंगी एम्बर हर्ड'- जॉनी डेप की जीत के बाद अब उठा सकती हैं यह कदम

एनबीसी के टुडे शो में यह पूछे जाने पर कि क्या हर्ड भुगतान कर पाएंगी, उनकी वकील ऐलेन ब्रेडहोफ्ट ने कहा, "अरे नहीं, बिल्कुल नहीं."

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हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी अभिनेत्री एम्बर हर्ड (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:

हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप (Johnny Depp) और उनकी पूर्व पत्नी अभिनेत्री एम्बर हर्ड (Amber Heard) के बीच साल 2018 से चल रहे मानहानि के मुकदमे का फैसला बुधवार को आ गया है. सात सदस्यीय जूरी ने मामले में दोनों को दोषी पाया. हालांकि, हर्ड को अधिक दोषी मानते हुए उन्हें 15 मिलियन डॉलर डेप को देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने डेप को भी दो मिलियन डॉलर का भुगतान हर्ड को करने का आदेश दिया है. हालांकि, कोर्ट के फैसले के बाद अभिनेत्री के वकील ने गुरुवार को कहा कि हर्ड अपने पूर्व पति जॉनी डेप को 10 मिलियन के हर्जाने का भुगतान करने में असमर्थ हैं.

वकील ऐलेन ब्रेडहोफ्ट ने कही ये बात

एनबीसी के टुडे शो में यह पूछे जाने पर कि क्या हर्ड भुगतान कर पाएंगी, उनकी वकील ऐलेन ब्रेडहोफ्ट ने कहा, "अरे नहीं, बिल्कुल नहीं." उन्होंने कहा कि "एक्वामैन" स्टार फैसले के खिलाफ अपील करना चाहती हैं और "इसके लिए कुछ मजबूत आधार हैं." बता दें कि 58 वर्षीय डेप, जिन्होंने 2020 में लंदन में ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा खो दिया था, जिसमें उन्हें "वाइफ-बीटर" (पत्नी को पीटने वाला) कहा गया था ने अब ये केस जीत लिया है, जिससे वे काफी खुश हैं. जबकि पूर्व पत्नी हर्ड काफी टूटा हुआ महसूस कर रहीं हैं. 

बता दें कि डेप ने दिसंबर 2018 में द वाशिंगटन पोस्ट के लिए हर्ड द्वारा लिखे गए एक लेख के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें हर्ड ने खुद को "घरेलू हिंसा का प्रतिनिधित्व करने वाली सेलिब्रिटी" बताया था. उक्त लेख में टेक्सास में जन्मी हर्ड ने डेप का नाम नहीं लिया था, लेकिन डेप ने उन पर यह आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर किया कि वह एक बुरे इंसान हैं और हर्जाने में 50 मिलियन डॉलर की मांग की थी.

हर्ड ने 100 मिलियन का प्रतिवाद किया

डेप के जवाब में 36 वर्षीय हर्ड ने 100 मिलियन डॉलर का प्रतिवाद किया, यह कहते हुए कि डेप के वकील एडम वाल्डमैन द्वारा दिए गए बयानों से उन्हें बदनाम किया गया, जिन्होंने डेली मेल को बताया कि उनके दुर्व्यवहार के दावे गलत थे. इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. 

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