लोकतंत्र में भीड़तंत्र की जगह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट न भीड़ की हिंसा को एक अलग श्रेणी के अपराध में रखने की बात कही है. राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें. ये आदेश सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा गोरक्षकों की हिंसा पर जांच की मांग की याचिका पर सुनवाई के दौरान आए हैं. तुषार गांधी ने कुछ राज्यों पर एक अवमानना याचिका भी दायर की थी जिसमें आरोप था कि वो अदालत के पहले आदेशों के लोगू नहीं कर रहे थे.