दिल्ली सरकार के जनलोकपाल बिन को झटका लगा है। देश के सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा मांगी राय पर साफ कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना लोकायुक्त बिल गैर-कानूनी होगा, क्योंकि इस बिल में केंद्र की संचित निधि से खर्च होता है।