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कोर्ट ने कहा, अपराध जघन्यतम, फांसी जरूरी

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पिछले साल 16 दिसंबर की रात को चलती बस में 23-वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के चारों दोषियों विनय, मुकेश, पवन और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई गई है।



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