गैस त्रासदी : बाकी हैं कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय पारिख का कहना है कि भोपाल गैस कांड के दोषियों के खिलाफ चले मुकदमे की धारा नहीं बदलनी चाहिए थी।

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