राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, सुनिए- वकील ने क्या बताया?

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 26, 2026

मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत ने बरी कर दिया है, सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट का ये फैसला है. अमित शाह पर टिप्पणी का पूरा मामला था और अब इस मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. 2018 का ये मामला है, तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. अमित शाह और कर्नाटक असेंबली चुनावों से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर अदालती कार्रवाई हुई थी, मानहानि का केस बना था. स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में डिफेमेशन कंप्लेन की थी. अब सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे, राहत के बाद जश्न का माहौल. राहुल गांधी इस मामले में पर्सनल अपीयर भी हुए थे. कोर्ट ने क्या कहा - अदालत ने CD को सही माना, लेकिन कहा कि चुनावी सभा में दिया गया भाषण था, इसलिए उसे उतना गंभीर आपराधिक मानहानि नहीं माना जा सकता, इस आधार पर बरी किया.

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