योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 साल पुराना मुकदमा वापस होगा

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 27, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 साल पुराना मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है. यह मुकदमा 27 मई, 1995 को गोरखपुर के पीपीगंज थाने में यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल समेत 13 लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुआ था. इसमें उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट का ऑर्डर भी हुआ था. योगी सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है, जिसके तहत 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे.

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