टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी गैर-जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रहीं एक्टिविस्ट निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत मिल गई है. बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 25 हजार का बांड भरने का आदेश भी दिया है. बुधवार को सुनवाई में निकिता जैकब की ट्रांजिट ABA पर बचाव की पक्ष की तरफ से कुछ और दस्तावेज पेश किए गए थे. दिल्ली पुलिस की दलीलें दी गई हैं. बचाव पक्ष ने शांतनु को मिली अंतरिम राहत के फैसले की कॉपी अदालत के सामने रखी थीं. वहां भी अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था.