यह मुद्दा उन लोगों से जुड़ा है, जिन्होंने किसी तरह का लोन ले रखा हो चाहे वो होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन हो. लॉकडाउन के दौरान बैंक ऋण पर ब्याज पर ब्याज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा. साथ ही कोई पैनाल्टी भी नहीं लगेगी और अगर बैंकों ने ऐसा किया है तो उसे रिफंड किया जाएगा या अगली किस्त में समायोजित किया जाएगा. पिछले साल सरकार ने आरबीआई की सलाह के बाद लोन मोरेटोरियम की घोषणा की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बता रहे हैं आशीष भार्गव...