मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बच्चियों की तस्वीर चलाने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि मोरफेड तस्वीर भी मीडिया नहीं चलाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से रेप पीड़ित बच्चियों की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियापर चलाने और रोक लगा दी.