न्यूज टाइम इंडिया: सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिक संबंध अपराध नहीं
प्रकाशित: सितम्बर 06, 2018 07:30 PM IST | अवधि: 13:01
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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक राय से समलैंगिक संबंध को लेकर एक मत में अपना फैसला सुनाया. हालांकि जबरन संबंध अब भी धारा 377 के तहत अपराध रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुबह से लोग इस फैसले का इंतजार करते दिखे.