न्यूज टाइम इंडिया: सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिक संबंध अपराध नहीं

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  • प्रकाशित: सितम्बर 06, 2018
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक राय से समलैंगिक संबंध को लेकर एक मत में अपना फैसला सुनाया. हालांकि जबरन संबंध अब भी धारा 377 के तहत अपराध रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुबह से लोग इस फैसले का इंतजार करते दिखे.

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