हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं, एसआईटी से जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया गया. साथ ही ये भी कहा कि बाकी बचे 2 मामलों की जांच तीन महीने में पूरी कर ली जाए. कोर्ट के इस फैसले के बारे में ज्यादा बता रहे हैं आशीष भार्गव.
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