केरल के मशहूर पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट होगा , ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं मिलेगी. 2020 का आदेश मंदिर ही नहीं ट्रस्ट पर भी लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में ऑडिट पूरा करने का आदेश दिया है. पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट ने 25 साल के ऑडिट किए जाने के आदेश से छूट की मांग की थी.