Mahakumbh Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दायर एक याचिक पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर न्यायिक आयोग का गठन किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल है. वकील विशाल तिवारी की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी. जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.