सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से 2009-16 के बीच सभी रकम के लेनदेन की जानकारी का खुलासा करें.इस अवधि में धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड अम्बेसडर रहे. धोनी का दावा है कि इसी दौरान धोनी ने आम्रपाली में एक पेंटहाउस भी बुक कराया था.धोनी ने आम्रपाली ग्रुप पर ब्रांड अम्बेसडर के रूप में काम करने के दौरान 40 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा भी कोर्ट के सामने किया है.