राज्य का कर्तव्य है कि वो सस्ती चिकित्सा का प्रावधान करे : सुप्रीम कोर्ट

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 18, 2020
कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने दिशानिर्देश में सख्त बातें कही हैं. कोर्ट ने कहा है कि दिशानिर्देश और SOP जारी होने के बावजूद, कार्यान्वयन की कमी से यह महामारी जंगली आग की तरह फैल गई. कोर्ट ने कहा है, "उन लोगों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो दिशानिर्देशों और SOP का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो."

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