बेटा होगा या बेटी से जुड़े विज्ञापनों और सामग्री को वेबसाइटों पर इजाजत नहीं दी जा सकती, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को लिंग परीक्षण संबंधी जानकारियां डिलीट करने के लिए अंदरूनी एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं.