सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक से कहा, जो ग्राहक पैसा चाहें उन्‍हें वापस करें

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  • प्रकाशित: अगस्त 17, 2016
यूनीटेक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्‍यायालय ने गुड़गांव के सेक्‍टर 70 की विस्‍टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी मामले में कंपनी को 15 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं, जबकि बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्‍हें वापस किया जाए.

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