महामारी के कारण कैदियों को रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि जेल के कैदियों के बीच COVID -19 का तेजी से प्रसार गंभीर चिंता का विषय है. राज्य सरकार महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करे. प्रत्येक राज्य में गठित कमेटी यह निर्धारित करे कि किस अपराध के मानदंड पर कैदियों को छोड़ा जा सकता है. देखिए रिपोर्ट...