आम्रपाली ग्रुप के अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट और आदेशों की नाफरमानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने लुका-छिपा का खेल न खेलने की नसीहत देते हुए आम्रपाली के तीन निदेशकों अनिल शर्मा, शिवप्रिय और अजय कुमार को पुलिस बुलाकर कस्टडी में भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सारे दस्तावेज़ ऑडिटर्स को उपलब्ध नहीं कराते तब तक डायरेक्टर्स पुलिस हिरासत में रहेंगे.सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को फटकार भी लगाई. कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ 'हाइड एंड सीक' ना खेले. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्डर जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं कर रहा है. ये पूरी तरह कोर्ट की गरिमा के साथ खिलवाड़ है.