प्रकाशित: नवम्बर 04, 2018 07:46 PM IST | अवधि: 2:41
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दिवाली से तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ग्रीन पटाखों के अलावा कोई अन्य पटाखा चलाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.