आम्रपाली मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ अनबिके फ्लैट, कुछ ज़मीन के टुकड़े बेचने से पैसे आएंगे. कोर्ट ने अनबिकी और बिकने लायक प्रॉपर्टी की फ्रेश लिस्ट और मार्केट वैल्यू भी मांगी. कोर्ट ने जेपी मोर्गन को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा कि 140 करोड़ रुपए का हिसाब दे. जैसे-जैसे रकम आएगी उसके मुताबिक ही NBCC काम आगे बढ़ाएगा. कोर्ट ने सभी कम्पनियों के बीच मनी साइफन की ट्रेल भी तलब की. शॉप बायर्स की ओर से कहा गया कि दुकानों की नीलामी से उनको परेशानी है. कोर्ट ने कहा कि नीलामी मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगी. 11 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी.
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