केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट को मदद के लिए 25 हजार करोड़ के जिस फंड का ऐलान किया है उसका फायदा जेपी, आम्रपाली और यूनीटेक को नहीं मिलेगा. यानी इन बिल्डर के अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इस रकम से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन बिल्डरों के केस हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. केवल वो बिल्डर जो NPA की श्रेणी में हैं या फिर NCTL में हैं, उन्हें ही इस फंड से फायदा मिल पाएगा.