"सरकार के निर्देशों का पालन करें": SC ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखित में दिया बड़ा संदेश

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 08, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को नसीहत देते हुए कहा कि सिविल सर्वेंट को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए और चुनी हुई सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए. इसी बारे में ज्यादा बता रहे हैं शरद शर्मा.

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