शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत (Shivsena Leader Sanjay Raut) मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं. मझगांव की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. अदालत ने उनको 15 दिन की जेल और 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये सजा संजय राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा सुनाई गई है.