पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अभी तक इसे लेकर मांस व्यापार के संदर्भ में ही मुख्य रूप से चर्चा हो रही है लेकिन यह नियम पशु मंडियों को जिस तरह परिभाषित करता है, जैसे उनके मापदंड बनाए गए हैं, उसके अनुसार बहुत सी मंडियों में पशुओं का लेन-देन नहीं हो सकेगा.