Bombay High Court ने नवंबर 2006 के लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले (Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case) में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था, लेकिन HC ने Pradeep Sharma की बरी को रद्द कर दिया और सबूतों की एक श्रृंखला के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया. कुल 13 आरोपियों को HC ने दोषी ठहराया है. पूर्व Encounter Specialist Pradeep Sharma को अदालत में तीन हफ्तों के अंदर आत्मसमर्पण के लिए आदेश दिए हैं.