Mumbai Train Blast: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है. हालांकि उन 12 आरोपियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस केस में जल्द सुनवाई का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था. एसजी तुषार मेहता ने कहा, हम सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगनादेश की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को वापस जेल में डालने की नहीं. कई चीजें मकोका कानून के तहत ट्रायल को प्रभावित करती हैं. ये बात स्वीकार की जा सकती है कि आरोपियों को अभी वापस जेल में न डाला जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्थगनादेश का आदेश जारी कर दिया.