फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो अपने एक विज्ञापन को लेकर विवादों में फंसते नजर आ रहा है. संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल को नोटिस जारी किया है. कंपनी पर एक जातिवादी विज्ञापन के जरिए दलित समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है. अगर जोमैटो नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, तो एक समन जारी किया जाएगा. जोमैटो कंपनी को यह नोटिस 12 जून 2023 को जारी किया गया है.