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SC/ST ऐक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक

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SC/ ST एक्ट के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि SC/ST ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस दर्ज होने से पहले DSP स्तर का अधिकारी मामले कि जांच करे फिर अगर जरूरत पड़े तो मामले में केस दर्ज किया जाए. ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी.



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