देशभर के अख़बारों में काम करने वाले पत्रकारों और गैर पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, उसका आदेश है कि इसकी सिफारिशें हर हाल में लागू होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी थी, लेकिन अखबार समूहों ने इसे लागू नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही ये कहा कि अख़बार समूहों के खिलाफ अवमानना का ममला नहीं बनता.