कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को निर्देश दिया है कि बेंगलुरु शहर की सड़कों पर होने वाली दुर्घटना की वजह अगर ख़स्ताहाल सड़क है, तो हादसे के शिकार लोगों को मुआवज़ा दिया जाए. ये फैसला सामाजिक कार्यकर्ता विजय मेनन की जनहित याचिका पर सुनाया गया है. बता दें बेंगलुरु में सड़को की मरम्मत पर हर साल लगभग 500 करोड़ रुपये मरम्मत के लिए खर्च किये जाते हैं, लेकिन हालात ये है कि एक तरफ़ सड़क बनती है दूसरी तरफ खराब होती रहती है. शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली की वजह से एक करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में 71 लाख के आसपास वाहन हैं. ऐसे में वाहनों की रफ्तार कम है और हादसे सड़कों की बदहाली की वजह से ज्यादा होते हैं. फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोग खुश हैं.