भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब एक हैं और कानून सबके लिए बराबर है. एक और बात कही जाती है कि न्याय की पहुंच सब तक होनी चाहिए. इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन करके. राज्य स्तर पर भी इस तरह ही अथॉरिटी होती है. इनका काम है गरीब, असहाय लोगों तक कानून को पहंचाना, कानूनी रूप से उनकी मदद करना तथा उनके लिए अदालतों में वकीलों का इंतजाम करना. 'कानून की बात' में इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव...