प्राइम टाइम : सोशल मीडिया पर अब मिली लिखने की आज़ादी

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  • प्रकाशित: मार्च 24, 2015
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए IT ऐक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। इस क़ानून के तहत किसी दूसरे को आपत्तिजनक लगने वाली कोई भी जानकारी कंप्यूटर या मोबाइल फोन से भेजना दंडनीय अपराध था। प्राइम टाइम में इस खबर पर खास नजर..

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