झारखंड की 9 साल की एक रेप पीड़ित के मामले पर झारखंड हाइकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले हाइकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक लाख रुपये की मदद फौरन देने का निर्देश दिया था। बच्ची के माता-पिता इतने गरीब हैं कि बच्ची को इलाज के लिए उसके पिता खुद चार किलोमीटर तक अपने गोद में लेकर जाते हैं।