राजस्थान सरकार ने विधानसभा में मास्क अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक पेश किया है. महामारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना या मुंह को ढंकना कानून अनिवार्य कर दिया गया है. इस विधेयक में दंड का प्रावधान नहीं है और इसे लागू करने का जिम्मा पूरी तरह से प्रशासन को दिया गया है.