सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जरूरत के मुताबिक पेड़ काट लिए गए हैं, अब आरे कॉलोनी में और कटाई नहीं होगी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि यह (आरे फॉरेस्ट) एक इको-सेंसटिव जोन है या नहीं इसलिए हमें दस्तावेज दिखाएं. कोर्ट ने कहा कि 1 या 2 फीसदी इलाक़ा भी वन क्षेत्र में है तो पेड़ नहीं काट सकते. साथ ही कहा है कि इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया जाए. अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, तब तक यथास्थिति बनाए रखें. जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, 'हम जो समझ रहे हैं, उसके मुताबिक आरे इलाका नॉन डिवेलपमेंट एरिया है लेकिन इको सेंसटिव इलाका नहीं है.'