पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली में बम ब्लास्ट (Patna Bomb Blast) करने वाले चार आरोपियों को अब फांसी नहीं होगी. उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है. इसमले में पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. हालांकि जिन दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उनकी सजा वैसी ही रहेगी. गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले ने सिविल कोर्ट से जिन चार आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी, हाई कोर्ट ने उन चारों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है.