सिम कार्ड से होने वाली धोखाधडी और फर्जीवाडे को रोकने के लिए मोदी सरकार ने नए कदमों का ऐलान किया है बल्कि ठोक कंज्यूमर की श्रेणी समाप्त कर दी गई है. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में सिम ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है. उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि सिम कार्ड डीलर का सत्यापन ‘लाइसेंस धारक’ या संबंधित सिम कंपनी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.