लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की बात की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार बिल को संसदीय समिति में भेजने के खिलाफ नहीं है. संसदीय समिति में बिल के प्रावधानों की छानबीन संभव है. सूत्र बताते हैं कि सरकार का फैसला सदन में विपक्ष के रवैये पर निर्भर करेगा.