Bank Fraud News: आपके खाते से फर्जीवाड़े से पैसा निकाल लिया गया है तो तुरंत नुकसान कम करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक को जानकारी दें. हर बैंक का कस्टमर केयर नंबर होता है. बैंक को आपने जानकारी दी तो इसका एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें यानी प्राप्ति लेना ना भूलें. बैंक आपको शिकायत का एक नंबर देगा. यह आपका रेफरेंस नंबर होता है कि आपने शिकायत करके बताया था. वरना बैंक कहेगा कि आपने तो शिकायत की नहीं. शिकायत की प्राप्ति के 90 दिन के अंदर बैंक को इसका समाधान करना होगा. जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, अगर आपकी लापरवाही से पैसा निकला है, जैसे आपने अपना पासवर्ड पिन या ओटीपी शेयर कर दिया तो बैंक को जानकारी दिए जाने तक का नुकसान आपको ही झेलना होगा. यानी आज आपने बैंक को इस वक्त जानकारी दी तो इससे पहले का जो नुकसान है, वह तो आपको झेलना होगा. अगर आपकी गलती से हुआ है, लेकिन बैंक को आपने जिस समय जानकारी दी और उसके बाद भी आपके खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकलता रहा तो बैंक को इस पैसे की भरपाई करनी होगी. आप बैंक को जानकारी देने में जितनी देर करेंगे, आपको नुकसान उतना ही ज्यादा हो सकता है. ऐसे मामलों का फैसला रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस और बैंक के बोर्ड द्वारा पास की गई नीतियों के आधार पर होता है और अंत में ध्यान देने की बात यह है कि अपनी गोपनीय जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित रखें. किसी को ना बताएं. अगर आपने कहीं नोट की हुई है तो वो जानकारी किसी को ना दें.