निवेशकों तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए बाजार नियामक सेबी फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर के लिए नया नियम जारी किया है. वित्तीय इन्फ्लूएंसर डिजिटल मीडिया, चैनल आदि को अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.